31/03/2016 के पूर्व पारित समस्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत एवं विवादित अपील प्रकरणों को लंबित रखने की मांग

मध्य प्रदेश के टैक्स कंस्लटैंटो के संगठनो ,मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, म.प्र. एवं कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन,ने राज्य के  आयुक्त,राज्य कर मध्यप्रदेश,इंदौर के नाम पत्र प्रेषित कर 31 मार्च 2016 तक समाप्त होने वाली अवधि से सम्बंधित समस्त अपील प्रकरणों को बकाया समाधान योजना,2020 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक लंबित रखने की मांग की है 


प्रति, 
श्री राघवेंद्र कुमार सिंह (आई ए एस),
माननीय आयुक्त,राज्य कर मध्यप्रदेश,इंदौर।


विषय-
31 मार्च 2016 तक समाप्त होने वाली अवधि से सम्बंधित समस्त अपील प्रकरणों को बकाया समाधान योजना,2020 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक लंबित रखने बाबत।


महोदय,


सन्दर्भित विषय में निवेदन है कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुरानी बकाया राशि का समाधान योजना,2020 अध्यादेश,2020 दिनांक 26/09/2020 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।


महोदय,उक्त अध्यादेश मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 349 दिनांक 26 सितंबर 2020 में प्रकाशित हुआ है,जिसके अनुसार पुरानी बकाया समाधान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों,नियम/शर्तों को समाहित किया गया है :


१) यह कि, उक्त अध्यादेश में (1) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (2) मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (3) मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (4) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (5) मध्य प्रदेश होटल तथा वास ग्रहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988 तथा (6) मध्य प्रदेश विलासिता मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (सभी निरसित) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए निरवर्तित कर-निर्धारण/पुनः करनिर्धारण प्रकरणों में सृजित की गई अतिरिक्त मांग के समाधान का प्रावधान किया गया है।


२) यह कि,बकाया समाधान योजना में मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 55 एवं 57 तथा प्रवेश कर अधिनियम,1976 एवं म.प्र. वृत्तिकर अधिनियम,1995 के अधीन उक्त अवधि के लिए श्रजित की गई किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग को शामिल नहीं किया गया है।


३) यह कि, पुरानी बकाया राशि समाधान योजना दिनांक 26 सितंबर 2020 से 120 दिनों की निर्धारित समयावधि के लिए विधिमान्य   रहेगी, जिसे 120 दिनों की अवधि के पश्चात आवश्यकतानुसार राज्य शासन के अनुमोदन व  वांछित लिखित आदेश/अधिसूचना के माध्यम से आगे भी बढ़ाया सकेगा। 


४) यह कि, हमें उम्मीद ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई इस अभिनव पुरानी बकाया समाधान योजना में वर्णित शर्तों/नियमों के अधीन पात्र करदाता/आवेदक अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अवश्य ही राज्य सरकार की इस अभिनव-योजना का पूर्ण लाभ उठाना चाहेंगें,जो मूलभूत मौलिक अधिकार भी है।


अतः माननीय आयुक्त महोदय से विनम्र निवेदन है कि, शासन अथवा विभागीय स्तर से समस्त प्रथम अपीलीय प्राधिकारीयों तथा  म.प्र.अपीलीय बोर्ड को इस बाबद आवश्यक लिखित दिशा-निर्देष जारी किया जाना निवेदित है कि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इस पुरानी बकाया  समाधान योजना 2020 के अन्तिम रूप से जारी रहने तक उक्त पैरा क्र.(२) में वर्णित व इस योजना में  समाहित समस्त अधिनियमों के तहत 31/03/2016 के पूर्व पारित समस्त कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत एवं विवादित अपील प्रकरणों को  लंबित रखा जावे, जिससे राज्य-सरकार की मंशानुरूप अधिक से अधिक करदाता लाभान्वित हो सकें तथा राज्य शासन को अपेक्षित वांछित राजस्व प्राप्त हो सके। 


धन्यवाद!


भवदीय
एड. ए के लखोटिया
अध्यक्ष,मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन, म.प्र.।
             एवं
 एड. यशवंत लोभाने
 अध्यक्ष,कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, इंदौर।